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पंजाबः रोपड़ जेल की बैरक में कैदी पर जानलेवा हमला, 3 जेलकर्मी सस्पेंड

शिवसेना हिंद के नेता निशांत शर्मा को ठगी के मामले में दोषी करार दिया गया था. जिसके चलते एक दिन पहले ही उसे रोपड़ जेल में लाया गया है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है
परवेज़ सागर
  • रोपड़,
  • 26 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 12:03 PM IST

पंजाब की रोपड़ जेल में ठगी के मामले में बंद एक शख्स पर बैरक में तीन कैदियों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में वो शख्स बुरी तरह घायल हो गया. हमला उस वक्त किया गया, जब वो कैदी अपनी बैरक में सो रहा था. जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी हत्या के मामले में सजा काट रहा है.

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जानकारी के मुताबिक शिवसेना हिंद के नेता निशांत शर्मा को ठगी के मामले में दोषी करार दिया गया था. जिसके चलते एक दिन पहले ही उसे रोपड़ जेल में लाया गया है. दूसरे दिन यानी मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपनी बैरक में ही सो रहा था. तभी रमनदीप सिंह बग्गा नामक कैदी ने अन्य दो कैदियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया.

इससे पहले कि नींद से उठकर निशांत कुछ समझ पाता. हमलावरों ने उस पर ईंट-पत्थर से कई वार कर डाले. जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद घायल निशांत शर्मा को पुलिस अभिरक्षा के बीच जिला अस्पताल ले जाया गया.

दैनिक भास्कर के मुताबिक बैरक का एक ताला जेल के संतरी ने खोला था. जबकि दूसरा ताला बग्गा और उसके साथियों ने तोड़ दिया था. रमनदीप सिंह बग्गा, हिंदू नेता गुसाईं की हत्या के मामले में सजा काट रहा है. पीड़ित निशांत को ठगी के मामले अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है.

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बैरक में हमले की इस घटना के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के हेड वार्डन मलकीत सिंह, वार्डन सोढी राम और वार्डन कश्मीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आला अधिकारियों के मुताबिक इस घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. साथ ही घायल कैदी निशांत को अब पठानकोट की जेल में शिफ्ट किया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर पंजाब की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है.

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