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हत्या और गैंगरेप के तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

अदालत ने मामले को रेयरेस्ट आफ रेयर श्रेणी का अपराध मानते हुए इसे ऑफिसर स्कीम के तहत रजिस्टर किया. मामले में 35 गवाहों के बयान दर्ज हुए. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

पुलिस की गिरफ्ट में दोषी पुलिस की गिरफ्ट में दोषी
कौशलेन्द्र बिक्रम सिंह/शरत कुमार
  • कोटा,
  • 08 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 1:56 PM IST

राजस्थान के कोटा में कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एक गैंगरेप व डबल मर्डर के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. एससी-एसटी कोर्ट के जज गिरीश कुमार अग्रवाल ने गैंगरेप और डबल मर्डर के तीन आरोपी कपिल, इमरान और टीपू सुल्तान उर्फ टीपू को फांसी की सजा सुनाई है.

सरकारी वकील कमलकांत ने बताया कि दिसंबर 2012 में आरोपियों ने रात के समय महिला के घर में घुसकर पहले तो लूटपाट की उसके बाद हाथ पैर बांध कर महिला के बेटे के सामने ही महिला से गैंगरेप किया. इसके बाद आरोपियों ने पहले महिला को गोली मारी और फिर बाद में उसके 13 साल के बेटे रोहित को गोली मारकर फरार हो गए.

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अदालत ने मामले को रेयरेस्ट आफ रेयर श्रेणी का अपराध मानते हुए इसे ऑफिसर स्कीम के तहत रजिस्टर किया. मामले में 35 गवाहों के बयान दर्ज हुए. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

कोर्ट ने हार्डकोर किस्म के तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि तीनों का समाज में रहना हानिकारक होगा.

कोटा के उद्योगनगर थाने के सीआई लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि 2012 दिसंबर रात्रि की घटना थी. पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की और एक बच्चे की हत्या हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक महिला और उसका लड़के की हत्या की गई थी. महिला के के साथ रेप भी किया गया था. उनकी घर की सभी संपत्तियों को भी लूट के ले गए थे.

इस मामले में प्रकरण दर्ज कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया था. कपिल उर्फ अन्ना, इमरान और टीपू सुल्तान इनको गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था. प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने के चलते केस ऑफिसर स्कीम में भी इस केस को लिया गया था. इसमें करीब 35 लोगों के बयान हुए और काफी साक्ष्यों को न्यायालय में पेश किया गया. जिस पर मंगलवार को माननीय न्यायालय ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई है. इनके खिलाफ काफी गंभीर प्रकरण भी दर्ज हैं.

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