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आरबीआई ने दी राहत, NRI 30 जून तक जमा करा सकते हैं पुराने नोट

आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं.

पुराने नोट पुराने नोट
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 01 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 10:57 AM IST

आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए रविवरा रात शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे.

आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं.

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पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है, प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी (25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति). आरबीआई ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है.

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