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बिहार: रेप के आरोपी आरजेडी के फरार MLA राजबल्लभ यादव का सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

सरेंडर के बाद 'आज तक' से बातचीत में विधायक ने कहा, 'मामला कोर्ट में है और मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने सरेंडर किया है.'

आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव
स्‍वपनल सोनल/रोहित कुमार
  • बिहारशरीफ,
  • 10 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 5:49 PM IST

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी नवादा से आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव ने गुरुवार को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर कर दिया. वह मामले में 9 फरवरी को शि‍कायत और मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे थे. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 टीमें तैयार की गई थीं.

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सरेंडर के बाद 'आज तक' से बातचीत में विधायक ने कहा, 'मामला कोर्ट में है और मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने सरेंडर किया है.' गौरतलब है कि आरजेडी विधायक पर 6 फरवरी को एक नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप है. मामले में छात्रा के माता-पिता की शि‍कायत पर केस दर्ज किया गया है, जबकि फरार चल रहे विधायक की नवादा सहित आठ स्थानों की अचल संपत्ति को कुर्क करने को लेकर पुलिस कोर्ट में अनुरोध पत्र लगाया है.

केस दर्ज होने के बाद लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने राजबल्लभ यादव को निलंबित कर दिया है. नालंदा के एसपी कुमार आशीष ने बीते सोमवार को जानकारी दी कि विधायक की गिरफ्तारी को लेकर नालंदा पुलिस पूरी तरह प्रयासरत है. विधायक के 13 बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है. मामले में विधायक के साथ ही मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही सुलेखा भी फरार है.

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क्या है मामला
रेप की यह घटना 6 फरवरी की बताई जाती है. बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ला स्थित पड़ोस की एक महिला सुलेखा पर आरोप है कि उसने छात्रा को जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने विधायक के हवाले कर दिया था. बाद में छात्रा महिला थाने में शि‍कायत लेकर पहुंची. इसके मुताबिक विधायक ने छात्रा को घटना के बारे में किसी को भी न बताने के लिए 30 हजार रुपये का लालच भी दिया था.

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