Advertisement

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मंजूर हुई बैंक गारंटी

सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष कोर्ट ने कोर्ट में पेश किए गए उनके बैंक गारंटी फॉर्मेट को मंजूर कर लिया गया है.

Subrata Roy Sahara Subrata Roy Sahara
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 जून 2015,
  • अपडेटेड 6:00 PM IST

सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष कोर्ट ने कोर्ट में पेश किए गए उनके बैंक गारंटी फॉर्मेट को मंजूर कर लिया गया है.

अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) को यह बैंक गारंटी जमा करानी होगी. निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए दिए गए अदालत के आदेश को न मानने पर रॉय और उनके समूह के दो निदेशक 4 मार्च 2014 से जेल में हैं. यह रकम उनके समूह की दो कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचएफसीएल ने 2007-2008 में निवेशकों से वसूली थी.

Advertisement
कोर्ट ने सहारा से कहा है कि वह निवेशकों को 36 हजार करोड़ रुपये कुल नौ किस्तों में लौटाए. शुरुआती दो महीनों में यह किस्त 3000 करोड़ रुपये की होगी. सुब्रत रॉय और अन्य आरोपियों को उनके पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है . जमानत की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा.

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने 14 मई को राय की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने 6 हफ्ते के लिए जेल से मुक्त किए जाने और उनकी 72 संपत्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, ताकि वे निवेशकों का पैसा वापस करने की योजना अदालत के सामने पेश कर सकें.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement