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सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की वॉर्निंग, 600 करोड़ चुकाओ वर्ना जेल भेजे जाओगे

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा.

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा
अनुषा सोनी/अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 12 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 6:14 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा.

कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 फरवरी, 2017 तक सहारा ग्रुप को 600 करोड़ रुपये जमा करना ही होगा, अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर सुब्रत रॉय को जेल जाना होगा. सुब्रत रॉय को 600 करोड़ रुपये जमा करने के लिए छह फरवरी का समय दिया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने सेबी विवाद में सहारा समूह की याचिका की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया. पिछले सप्ताह सहारा समूह की तरफ से नई अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आज की तारीख दी थी.

दरअसल सहारा समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पैसा जमा कराने के लिए उसे और वक्त दिया जाए, क्योंकि नोटबंदी की वजह से पैसा जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि खबरों की मानें तो कोर्ट ने सहारा की इस तरह की कोई दलील मानने से इंकार कर दिया है.

गौरतलब है कि 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था. इससे पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, तब सहारा की ओर से सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे.

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वहीं तिहाड़ जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय साल 2016 के मई महीने में बाहर आ थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था. उसके बाद में उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे.

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