Advertisement

शरजील पर कसेगा शिकंजा, NSA लगाने की तैयारी में यूपी पुलिस

राजद्रोह मामले में अलीगढ़ कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. 18 फरवरी को अलीगढ़ कोर्ट में शरजील इमाम की पेशी है.

राजद्रोह के आरोपी आरोपी शरजील इमाम (फाइल फोटो-PTI) राजद्रोह के आरोपी आरोपी शरजील इमाम (फाइल फोटो-PTI)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 16 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:02 PM IST

  • अलीगढ़ कोर्ट ने जारी किया है प्रोडक्शन वारंट
  • 18 फरवरी को शरजील इमाम की कोर्ट में पेशी

राजद्रोह मामले में तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. तिहाड़ जेल में कोर्ट ने वारंट भेजा है, जिसे जेल अधिकारियों ने रिसीव कर लिया है. अब 18 फरवरी को शरजील इमाम को अलीगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Advertisement

अलीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पूछताछ के लिए अर्जी लगाई थी. शरजील इमाम ने अलीगढ़ में असम को भारत से अलग कर देने वाला कथित विवादित बयान दिया था. इस बयान के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था. शरजील इमाम पर पुलिस नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (एनएसए) लगाने की तैयार कर रही है.

शरजील इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस शरजील इमाम से कई मामलों में पूछताछ कर रही है. शरजील इमामल जेएनयू का छात्र है.

यह भी पढ़ें: शरजील इमाम को 14 दिन की जेल, लिए जाएंगे आवाज के नमूने

14 दिन की न्यायिक हिरासत में है शरजील इमाम

इससे पहले देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम को 12 फरवरी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को शरजील इमाम का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद गुरुवार को क्राइम ब्रांच सीएफएसएल लैब में उसका वॉयस सैंपल लिया. वहीं कोर्ट ने शरजील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

Advertisement

कोर्ट ने दी वॉयस सैंपल लेने की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी थी. पुलिस इस सैंपल का मिलान उस वीडियो क्लिप से करेगी जिस पर भड़काउ बयान देने का आरोप लगा है.

यह भी पढ़ें: जामिया हिंसा: आगजनी करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम

शरजील इमाम पर दर्ज हैं ये केस

शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 124-ए के तहत सजा तीन साल से लेकर उम्रकैद तक है. दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को शाहीन बाग में जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आए शरजील इमाम पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज किया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement