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बिहार: शराबबंदी से पहले दुकानदारों का खास ऑफर

बिहार में गुरुवार आधी रात से शराबबंदी कानून लागू होने वाला है. इसके ठीक पहले दुकानदार शराब की खरीद पर खास ऑफर दे रहे हैं, ताकि उनका बचा हुआ स्टॉक बिक जाए. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब मिलेगी.

बिहार में आधी रात से शराबबंदी कानून होगा लागू बिहार में आधी रात से शराबबंदी कानून होगा लागू
अंजलि कर्मकार
  • पटना,
  • 31 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 5:37 PM IST

बिहार में गुरुवार आधी रात से शराबबंदी कानून लागू होने वाला है. इसके ठीक पहले दुकानदार शराब की खरीद पर खास ऑफर दे रहे हैं, ताकि उनका बचा हुआ स्टॉक बिक जाए. शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब मिलेगी.


स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं दुकानदार
पटना के राजा बाजार के एक शराब विक्रेता ने बताया कि वह एक दिन पहले से ही शराब की बोतलों पर ऑफर का ऐलान कर चुके हैं. कई दुकानदार बोतल पर लिखे दाम से भी कम दाम पर शराब बेच रहे हैं. दुकानदारों का मानना है कि स्टॉक में शराब रखने से कोई फायदा नहीं, ऐसे में कम दाम में ही बिक जाए.

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नष्ट होगी बची शराब
राज्य के मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के मुताबिक, गुरुवार की रात तक खुदरा दुकानों में सभी देसी और मसालेदार शराब मिलेगी. इसके बाद बची देसी शराब को वीडियो कैमरे के सामने नष्ट कर दिया जाएगा. विदेशी और कम्पोजिट शराब की दुकानों में बची शराब को सीलबंद कर बिहार राज्य वेबरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में भेज दिया जाएगा.


विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक
बिहार विधानसभा में बुधवार को शराबबंदी को लेकर 'बिहार उत्पाद संशोधन विधेयक 2016' सर्वसम्मति से पास हुआ. इस दौरान सदन में विधायकों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली. विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक अप्रैल से शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है. सरकार का लक्ष्य बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना है.

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बच्चों को शराब पिलाने पर 7 साल की सजा
अवैध तरीके से शराब पिलाने वाले को कम से कम आठ साल की सजा होगी, जबकि बच्चों को शराब पिलाने पर न्यूनतम सात साल की सजा का प्रावधान है. अवैध शराब का कारोबार करने वालों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

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