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सुप्रीम कोर्ट ने जैन प्रथा संथारा से हटाई रोक, राजस्थान और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जैन समुदाय को अंतरिम राहत देते हुए संथारा प्रथा पर राजस्थान हाई कोर्ट के बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दी.

संथारा पर रोक के खि‍लाफ जैन समुदाय लगातार जबरदस्त विरोध कर रहा था संथारा पर रोक के खि‍लाफ जैन समुदाय लगातार जबरदस्त विरोध कर रहा था
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 5:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जैन समुदाय को अंतरिम राहत देते हुए संथारा प्रथा पर राजस्थान हाई कोर्ट के बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दी.

हाई कोर्ट ने संथारा को बताया था आत्महत्या जैसा
राजस्‍थान हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्‍महत्‍या जैसा बताते हुए इसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था और इस प्रथा पर रोक लगा दी थी.

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केंद्र और राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके केंद्र और राजस्थान सरकार के साथ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले निखि‍ल सोनी को जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.

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