Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने दी ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियों को दिल्ली-NCR में चलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में बेरोकटोक चल सकेंगी.

अहमद अजीम/पूनम शर्मा/रोहित गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2016,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में बेरोकटोक चल सकेंगी.

अब नई डीजल टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि टैक्सी सिर्फ पेट्रोल या सीनएनजी से ही चलेंगी.

Advertisement

हाई कोर्ट ने दिया रेडियो टैक्सी ड्राइवरों का रिकॉर्ड जुटाने का आदेश
उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मे रेडियो टैक्सी मे सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण आदेश दिया. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि रेडियो टैक्सी कंपनियों में काम कर रहे सभी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकार‍ियां 2 हफ्ते मे जुटाए और रिपोर्ट 4 हफ्ते मे सौंपे.

नोडल ऑफिसर नियुक्त करे सरकार: HC
हाई कोर्ट ने कहा कि‍ दिल्ली सरकार इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करे और सरकार और पुलिस इस काम को गंभीरता से पूरा करे. कोर्ट ने कहा कि ये आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसे हल्के मे नहीं लिया जा सकता. जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा रेडियो टैक्सी मे होने वाले क्राइम को रोकना संभव नहीं है. हम चाहते है कि दिल्ली मे पहले आम लोगों की सुरक्षा को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सुनिशिचित करे. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement