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954 करोड़ के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी. यादव सिंह पर कुल 954 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

यादव सिंह पर कुल 954 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है (फोटो-IANS) यादव सिंह पर कुल 954 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है (फोटो-IANS)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 01 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 12:38 AM IST

  • सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई
  • सबूत के साथ छेड़छाड़ पर जमानत रद्द करने की सीबीआई को छूट

करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी. यादव सिंह पर कुल 954 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है.

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सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस बात की छूट दी कि यदि यादव सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें तो वह जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है.

सीबीआई ने सख्त आपत्ति जताई कि यदि सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया है कि सिंह ने अप्रैल 2004 से चार अगस्त, 2015 के बीच आय से अधिक 23.15 करोड़ रुपये जमा किए, जो उनकी आय के स्रोत से लगभग 512 प्रतिशत अधिक है.

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