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ताज मान सिंह मामले में टाटा को राहत, SC ने लगाई लीज की बोली पर रोक

इंडियन होटल्स कंपनी लि. के द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के बोली लगाने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए यह आदेश सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST

टाटा के इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ताज मान सिंह होटल की लीज के लिए बोली लगाने पर रोक लगा दी है.

इंडियन होटल्स कंपनी लि. के द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के बोली लगाने वाले फैसले पर रोक लगाते हुए यह आदेश सुनाया है.

ताज मान सिंह होटल को 1978 में 33 साल की लीज पर दिया गया था, यह लीज 2011 में पूरी हो गई थी, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में लीज बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी.

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