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योगी की यात्रा से पहले SC ने दिया ताज के पास पार्किंग गिराने का आदेश

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 17वीं शताब्दी में बने इस ऐतिहासिक स्मारक के पूर्वी द्वार से एक किलोमीटर के दायरे में विजिटर्स के लिए बनाए जा रहे पार्किंग एरिया को चार हफ्ते के अंदर गिराने का आदेश आगरा के प्राधिकारियों को दिया है.

ताज महल ताज महल
परमीता शर्मा/संजय शर्मा
  • आगरा,
  • 24 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 8:07 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आगरा में ताजमहल के एक किलोमीटर के दायरे में बनाई जा रही मल्टीलेवल पार्किंग को गिराने का आदेश दिया. ASI ने कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार ये वाहन पार्किंग कोर्ट की इजाजत लिए बगैर बना रही है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 26 अक्टूबर को होने वाली ताज महल की प्रस्तावित यात्रा से दो दिन पहले दिया है. योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि वह पर्यटन योजनाओं की समीक्षा के लिए आगरा जाएंगे.

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 17वीं शताब्दी में बने इस ऐतिहासिक स्मारक के पूर्वी द्वार से एक किलोमीटर के दायरे में विजिटर्स के लिए बनाए जा रहे पार्किंग एरिया को चार हफ्ते के अंदर गिराने का आदेश आगरा के प्राधिकारियों को दिया है.

बाद में, उत्तर प्रदेश सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के सामने इसका उल्लेख करते हुए यह आदेश वापस लेने का अनुरोध किया लेकिन पीठ ने कहा कि इस संबंध में उचित आवेदन दायर किया जाए.

ये दो मंजिला पार्किंग अखिलेश सरकार के ताज महल के पूर्वी गेट की तरफ बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पग्राम प्रोजेक्ट का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं और इसके बुरे प्रभाव से ताजमहल के संरक्षण (प्रोटेक्शन) के लिए पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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