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पूरे देश में बीफ पर बैन के लिए अर्जी, SC का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बीफ को बैन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुका है. याचिका विनीत सहाय नाम के शख्स ने डाली थी.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 27 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बीफ को बैन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुका है. याचिका विनीत सहाय नाम के शख्स ने डाली थी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन राज्यों में पाबंदी है, वहां से पशुओं की तस्करी दूसरे राज्यों में होती है. ऐसे में पूरे देश में ही बीफ पर बैन लगा दिया जाना चाहिए.

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कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि हम पहले ही पशु तस्करी के खिलाफ आदेश दे चुके हैं. अब नए सिरे से सुनवाई की ज़रूरत नहीं है.

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