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उत्तराखंड: त्रिवेंद्र सरकार को बड़ी राहत, SC ने हटाई खनन पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड में चार महीने के लिए खनन पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार के साथ-साथ खनन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है.

SC ने खनन पर लगी रोक हटाई SC ने खनन पर लगी रोक हटाई
राहुल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 11 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 8:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड में चार महीने के लिए खनन पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार के साथ-साथ खनन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है.

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. उत्तराखंड में एक बार फिर नियमों को ध्यान में रखते हुए खनन जारी रहेगा. इस रोक के बाद सु्प्रीम कोर्ट से त्रिवेंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है.

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बताते चलें कि कुछ दिनों पहले जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में चार महीने के लिए खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने राज्य में खनन जारी रहने या पूरी तरह प्रतिबंधित करने को लेकर एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है, जो चार महीने में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा.

इस हाई पावर्ड कमेटी में सेक्रेटरी इनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के साथ ही डीजी एफआरआई सहित जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े लोग शामिल हैं. ये कमेटी खनन पर आने वाले 50 सालों का रोडमैप पेश करेगी. साथ ही कमेटी द्वारा कोर्ट को खनन से वातावरण पर पड़ने वाले हानिकारक परिणामों को भी बताना होगा.

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