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राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर अड़ी तमिलनाडु सरकार, SC में रिव्यू पिटिशन

तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के 7 हत्यारों को रिहा करना चाहती है. केंद्र ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. पिछले साल दिसंबर में इसी अपील पर कोर्ट द्वारा केंद्र की मंजूरी के बिना रिहाई न करने का फैसला आया था.

तमिलनाडु की सीएम जयललिता तमिलनाडु की सीएम जयललिता
स्‍वपनल सोनल/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 27 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 6:58 PM IST

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. राज्य सरकार ने कोर्ट से उस फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी मामले की जांच केंद्र की एजेंसी करे तो सजा पाने वालों की रिहाई केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती.

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तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के 7 हत्यारों को रिहा करना चाहती है. केंद्र ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. पिछले साल दिसंबर में इसी अपील पर कोर्ट द्वारा केंद्र की मंजूरी के बिना रिहाई न करने का फैसला आया था.

राज्य से आई चिट्ठी, केंद्र ने किया इनकार
अदालत के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को मंजूरी के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन केंद्र ने रिहाई से इनकार कर दिया. तमिलनाडु सरकार की दलील है कि सभी दोषी 25 साल से अधि‍क समय जेल में काट चुके हैं.

केंद्र से मंजूरी न मिलने के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अब राज्य सरकार ने मुख्य फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी है.

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