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उबर रेप केसः पीड़िता ने मांगा 100 करोड़ रुपये का मुआवजा

उबर रेप केस की पीड़िता ने एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस कंपनी से भारी भुगतान मांगा है. पीड़िता के अमेरिका स्थित वकील के मुताबिक भुगतान की राशि तकरीबन 40 बिलियन डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़) के करीब है. इस आशय की खबर अंग्रेजी अखबार 'द इकोनॉमिक टाइम्स' ने प्रकाशित किया है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2015,
  • अपडेटेड 12:48 PM IST

उबर रेप केस की पीड़िता ने एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस कंपनी से भारी भुगतान मांगा है. पीड़िता के अमेरिका स्थित वकील के मुताबिक भुगतान की राशि तकरीबन 40 बिलियन डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़) के करीब है. इस आशय की खबर अंग्रेजी अखबार 'द इकोनॉमिक टाइम्स' ने प्रकाशित किया है.

इस मामले में न्यूयॉर्क की संस्था विग्डोर एलएलपी न्यायालय में पीड़िता का पक्ष रख रही है. 6 दिसंबर को पीड़िता के साथ हुई इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली में एप आधारित टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई थी.

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इस घटना के बाद उबर और दूसरी अन्य टैक्सी सर्विस कंपनियों को नए कानूनों का पालन करने और लाइसेंस के लिए मजबूर होना पड़ा. अखबार के मुताबिक डगलस एच. विग्डोर ने कहा है कि पीड़िता यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आगे से कोई लड़की किसी उबर ड्राइवर का शिकार ना हो और इस घटना को होने देने के लिए उबर उसे उचित भुगतान करे.

इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने अखबार को बताया कि पीड़िता तकरीबन 100 करोड़ का भगुतान चाहती है. हालांकि विग्डोर ने भगुतान पर ज्यादा जानकारी से इनकार कर दिया. दूसरी ओर उबर ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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