Advertisement

सीएम ठाकरे का पुलिस को आदेश, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की करें पिटाई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महिला सुरक्षा को लेकर आदेश दिया है कि अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है तो ऐसे आरोपी पर पुलिस बल प्रयोग कर सकती है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल Photo: Twitter@uddhavthackeray) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल Photo: Twitter@uddhavthackeray)
कमलेश सुतार
  • नई दिल्ली,
  • 05 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 8:51 PM IST

  • महिला सुरक्षा पर सीएम उद्धव का बड़ा आदेश
  • महिला के अपराधियों पर पुलिस करे बल प्रयोग
  • महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर हो शून्य सहिष्णुता

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के लिए आदेश जारी किया है. सीएम ठाकरे ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर वे चाहें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को पीट सकते हैं.

Advertisement

सीएम उद्धव ठाकरने ने कहा, 'आज हमने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते हमलों के मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की. हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र जैसे सुसंस्कृत राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखें.

यह भी पढ़ें: पांच सदी के बाद बनेगा राम मंदिर, जानिए अयोध्या मामले में कब-कब क्या हुआ

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे जहां से भी पकड़ा जाए, अगर आप चाहते हैं तो उनकी पिटाई करें. वहीं तुरंत एक मामला दर्ज करें और यह देखें कि उन्हें सजा दी जाए. '

सीएम ठाकरे ने कहा, 'निर्भया कांड के बाद काफी हंगामा हुआ था. सजा सुनाई गई लेकिन वास्तविक सजा का क्या हुआ? इंतजार किया जा रहा है लेकिन स्टे जारी है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: केंद्र की दलील- महिला अधिकारी की कमांड को लेकर सहज नहीं सेना के जवान, SC ने कहा- माइंडसेट बदलें

7 मार्च को अयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे

इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी क्योंकि उस मुद्दे पर किसी ने कोई बहादुरीपूर्ण निर्णय अब तक नहीं लिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब पर लागू होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित की इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं. मैं 7 मार्च को अयोध्या जाऊंगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement