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Budget 2018: आज ये हो सकता है जेटली का सबसे बड़ा तोहफा

वित्त मंत्री अरुण  जेटली आज आम बजट पेश करेंगे. इस बजट में आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद आयकर छूट बढ़ने को लेकर है. उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा की मौजूदा 2.5 लाख रुपये तक की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री अरुण जेटली
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 8:36 AM IST

वित्त मंत्री अरुण  जेटली आज आम बजट पेश करेंगे. इस बजट में आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद आयकर छूट बढ़ने को लेकर है. उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा की मौजूदा 2.5 लाख रुपये तक की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकती है.

अगर जेटली ये घोषणा करते हैं और आयकर टैक्स स्लैब में बिना कोई बदलाव किए यह सीमा तीन लाख रुपये कर दी जाती है, तो आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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ऐसे समझ‍िए

मान लीजिए आप सालाना 3 लाख रुपये की कमाई करते हैं. बजट में 3 लाख रुपये की आयकर छूट की सीमा की घोषणा हो जाती है, तो इसके बाद आपको इस इनकम पर किसी भी तरह का आयकर नहीं देना होगा.

क्या होगा फायदा

अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता था. अगर 3 लाख तक की छूट मिलती है, तो आयकर के तौर पर जाने वाला आपका पैसा बच जाएगा और आप उसे जरूरतनुसार खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद आपके हाथ  में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे रहेंगे.

मौजूदा समय में ये है टैक्स रेट

मौजूदा समय में आपको आपकी इनकम के मुताबिक 5 से 30 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ता है.  वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख-10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से अध‍िक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है.

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा टैक्स स्लैब

अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, तो आपके लिए अन्य के मुकाबले टैक्स रेट अलग हैं. इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं.  इनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं. 3 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से अध‍िक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.

ऐसे भी मिलती है छूट

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत भी आपको आयकर में छूट मिलती है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इस सेक्शन के तहत 2500 रुपये तक अध‍िकतम टैक्स छूट ली जा सकती है. मौजूदा समय में यह छूट उन लोगों को मिलती है, जो भारत के नागरिक हैं और उनकी आय 3.5 लाख रुपये या फिर उससे कम है.

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