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बलात्कारी को मिली सात साल कैद की सजा

बलिया की स्थानीय अदालत ने एक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.

अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी किया है अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी किया है
aajtak.in
  • बलिया,
  • 07 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

बलिया की स्थानीय अदालत ने एक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अप्रैल 2014 में लालजी गुप्ता नामक आरोपी ने 16 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था. दोकाटी क्षेत्र में रहने वाली किशोरी वारदात के वक्त अपने घर पर अकेली थी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था.

पीडिता के पिता ने लालजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया था.

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने लालजी को दोषी करार देकर सजा सुना दी.

इनपुट- भाषा

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