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उपहार केस: अंसल ब्रदर्स पर सबूतों और दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला चलेगा

उपहार केस में अंसल ब्रदर्स की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ब्रदर्स समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है. सुशील और गोपाल अंसल पर अब उपहार केस में सबूतों और दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला चलेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2017,
  • अपडेटेड 2:22 PM IST

उपहार केस में अंसल ब्रदर्स की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ब्रदर्स समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है. सुशील और गोपाल अंसल पर अब उपहार केस में सबूतों और दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला चलेगा.

हाइकोर्ट ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचने के अलावा धारा 420, 201 और 109 के तहत दोषी करार दिया है. दरअसल पटियाला हाउस में सबूतों से छेड़छाड़ के बाद जब अंसल ब्रदर्स के ख़िलाफ़ निचली अदालत ने चार्ज फ्रेम कर दिए थे, तो वे इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट गए थे. हाईकोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट के 2 कर्मचारियों और 3 अंसल ब्रदर्स के स्टाफ़ को भी सबूतों और दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले मे ट्रायल चलाने का आदेश दिया है.

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ये वो दस्तावेज थे, जिनसे यह साबित हो रहा था कि बिना अंसल ब्रदर्स की मर्जी के उपहार सिनेमा हॉल में एक पत्ता भी नही हिल सकता था. सभी आर्थिक मामलों में उन्हीं की हिस्सेदारी और स्वामित्व था. लेकिन कोर्ट मे जिरह के दौरान अंसल ब्रदर्स के वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि 1988 के बाद उनका उपहार सिनेमा हॉल मे कोई दखल नही था, जबकि उपहार कांड 1997 में हुआ था. गौरतलब है कि उपहार सिनेमा हॉल के अग्निकांड में सैकड़ों लोग बॉर्डर मूवी देखते वक़्त मारे गए थे.

उपहार कांड में दोनों बच्चे गवां चुकीं नीलम कृष्णमूर्ति कहती है कि हाइकोर्ट के आज के आदेश के वो संतुष्ट हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में भी मामला एक डेढ़ साल में पूरा होना चाहिए, जिससे न्याय समय पर मिल सके. इस मामले में चार्जशीट 10 साल पहले ही लगा दी गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब इस पर ट्रायल कोर्ट जल्द फ़ैसला देगी.

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