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UP: हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवादित प्रश्नों के मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है. अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो-PTI) इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो-PTI)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 03 जून 2020,
  • अपडेटेड 2:03 PM IST

  • कुछ प्रश्नों पर उठाए गए थे सवाल
  • हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

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आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया. इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.

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याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी. अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी. सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी.

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2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी. चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है. इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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