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आर्म्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास, अब एक लाइसेंस पर सिर्फ दो हथियार

अमित शाह ने कहा कि जो हथियार आतंकी और नक्सली पुलिसकर्मी से छीन लेते हैं, उसमें भी अब आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. पहले इसमें 6 साल की सजा थी.

आर्म्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास (फाइल फोटो) आर्म्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 09 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:07 PM IST

  • आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया
  • बिल में एक लाइसेंस पर 2 हथियार रखने का प्रावधान

आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 सोमवार को लोकसभा से पास हो गया. इस बिल में एक लाइसेंस पर दो हथियार रखने का प्रावधान है. मौजूदा कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन हथियार रख सकता है. आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है. बिल पर अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि खिलाड़ियों के लाइसेंस में वृद्धि की गई है. अवैध हथियार बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

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अमित शाह ने कहा कि जो हथियार आतंकी और नक्सली पुलिसकर्मी से छीन लेते हैं उसमें भी अब आजीवन कारावास की सजा मिलेगी. पहले इसमें 6 साल की सजा थी. अमित शाह ने कहा कि हर्ष फायरिंग खतरा बन गई है और अब ऐसा करने वालों को जेल जाना होगा.

'खिलाड़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं'

विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीरंदाजी और निशानेबाजी में शामिल खिलाड़ियों को चिंता नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए विधेयक में कई तरह के प्रावधान हैं. उन्होंने अवैध निर्माण, आयात या निर्यात, बिना अनुमति के हथियारों की बिक्री को लेकर सजा में की गई वृद्धि को भी बताया.

गृह मंत्री ने बताया कि हथियारों के लाइसेंस के समय को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है. इससे पहले बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि समय-समय पर कानून पर चिंतन होना चाहिए. देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आर्म्ड लाइसेंस है. हमारी चिंता अवैध हथियारों को लेकर है. जो अभी तक आंकड़े हैं, 90 प्रतिशत मर्डर अवैध हथियार से हुए हैं. अवैध हथियार बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले की सजा अभी तक बराबर थी. लेकिन अवैध हथियार बनाने वालों की सजा अब बढ़ा दी गई है.

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उन्होंने कहा कि एक लाइसेंस पर अब दो हथियार कर दिया गया है. इसके लिए हम गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं.

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