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IMEI नंबर से छेड़खानी की तो हो सकती है 3 साल की जेल

सरकार ने मोबाइल के MEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाये जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
साकेत सिंह बघेल/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 24 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:08 PM IST

सरकार ने मोबाइल के MEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाये जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है. सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है. MEI नंबर किसी भी मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है.

दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की थी. इस कदम से फर्जी MEI नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने और खोए मोबाइल डिवाइसेस का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है. अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान MEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है.

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नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है. ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है. इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी, भले ही उसके सिम या MEI नंबर को बदल दिया जाए.

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