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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बस वाले पर लगा 6 लाख 72 हजार का जुर्माना!

aajtak.in
  • 06 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 10:54 AM IST
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ओडिशा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक बस ड्राइवर को ट्रैफिक नियम तोड़ना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया. बस मालिक को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि जानकर आप हैरान रह जाएंगे.  (प्रतीकात्मक फोटो)

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कहा जा रहा है कि सड़क कर का भुगतान न करने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा जुर्माना है. (प्रतीकात्मक फोटो)


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जानकारी के मुताबिक, बस बौध से भुवनेश्वर जा रही थी जिसमें करीब 27 यात्री मौजूद थे. बौध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस के दस्तावेजों की जांच के लिए उसे रोका. जांच में ट्रैफिक नियमों के टूटने के प्रमाण मिले. इसके बाद उस पर 6.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. (प्रतीकात्मक फोटो)


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बौध के एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी का कहना है कि ये बस भुवनेश्वर के परवीन की है जिसके ऊपर 11 मार्च, 2018 से ही कई रोड टैक्स पेंडिग थे जिसकी राशि 6.5 लाख रुपये थी. (प्रतीकात्मक फोटो)
 

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अधिकारी ने बताया, 'फिटनेस प्रमाण पत्र, सामान्य अपराध, परमिट की शर्तों (permit conditions) और बीमा के जुर्माने के साथ, कुल जुर्माना 6.72 लाख रुपये का था.' (प्रतीकात्मक फोटो)

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चालान जारी होने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस को जब्त कर लिया. (प्रतीकात्मक फोटो)







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ऐसा ही एक मामला पिछले साल अगस्त में सामने आया था, जहां एक नगालैंड ट्रक मालिक पर पुराने मोटर वाहन अधिनियम 2019 पर जुर्माना लगाया गया था. ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में संबलपुर के पश्चिमी ओडिशा जिले में 6.53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. (प्रतीकात्मक फोटो)

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1 मार्च से संशोधित एमवी एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध जताया था. कांग्रेस का कहना है कि ये जनता का उत्पीड़न है. (प्रतीकात्मक फोटो)

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उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरटीओ अधिकारी, पुलिस और ट्रैफिक कर्मी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)


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कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय ने धमकी दी थी कि अगर सरकार ने जुर्माना कम नहीं किया तो वे खुद को खत्म कर देंगे. (प्रतीकात्मक फोटो)

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