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चीन: जज ने पहले समलैंगिक कपल के खिलाफ सुनाया फैसला

चंघसा शहर के कोर्ट ने स्थानीय नागरिक मामलों के ब्यूरो के खिलाफ लाई गई याचिका को खारिज कर दिया. ब्यूरो ने जोड़े को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया था.

समलैंगिक शादी के खिलाफ फैसला समलैंगिक शादी के खिलाफ फैसला
लव रघुवंशी
  • बीजिंग,
  • 13 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 3:41 PM IST

चीन में एक जज ने समलैंगिक शादी के पहले मामले गे कपल के खिलाफ फैसला सुनाया है.

चंघसा शहर के कोर्ट ने स्थानीय नागरिक मामलों के ब्यूरो के खिलाफ लाई गई याचिका को खारिज कर दिया. ब्यूरो ने जोड़े को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया था.

जोड़े के वकील शी फुलोंग ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि फैसला उनके खिलाफ जाएगा. यह फैसला चीन के पीपुल्स गणराज्य के कानूनों की भावना के खिलाफ जाता है.

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चीन में कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं है, और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि कानून जल्द ही बदलता नहीं दिख रहा.

याचिकाकर्ता प्लेनटिफ सन वेनलिन ने कहा कि वह तब तक अपील करेंगे, जब तक कि सारे कानूनी रास्ते बंद नहीं हो जाते.

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