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कोझिकोड ट्रेन अग्निकांडः केरल पुलिस का दावा- जाकिर नाइक के वीडियो देखता था आरोपी, प्लानिंग से किया था हमला

एडीजीपी अजीत कुमार ने कहा कि कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले के आरोपी शाहरुख सैफी ने पूरी योजना के साथ हमला किया था, एडीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत जुटाए गए हैं.

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आरोपी शाहरुख को लेकर ADGP अजीत कुमार ने अहम खुलासा किया है
आरोपी शाहरुख को लेकर ADGP अजीत कुमार ने अहम खुलासा किया है

कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के मामले में केरल के एडीजीपी अजीत कुमार ने दावा करते हुए कहा कि अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आगजनी की घटना एक सोची समझी साजिश थी. जिसे योजना के तहत आरोपी ने अंजाम दिया था. एडीजीपी का कहना है कि आरोपी नियमित रूप से जाकिर नाइक के वीडियो देखता है.
 
एडीजीपी अजीत कुमार ने कहा कि कोझिकोड ट्रेन आगजनी मामले के आरोपी शाहरुख सैफी ने पूरी योजना के साथ हमला किया था, एडीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में आरोपी के खिलाफ यह बात साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत जुटाए गए हैं. 
 
एडीजीपी ने कहा, "आरोपी कट्टरपंथी है. वह जाकिर नाइक और इसरार अहमद जैसे मुस्लिम प्रचारकों के वीडियो देखता था." एडीजीपी अजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि इस हमले की पूरी प्लानिंग थी. लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी संगठन से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि शाहरुख सैफी को कोई लोकल सर्पोट मिला था या नहीं.

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एडीजीपी के मुताबिक, अब तक हुई वैज्ञानिक जांच में सारे सबूत जुटा लिए गए हैं. यह जांच केवल एक छोटी अवधि में की गई है. एडीजीपी ने बताया कि इस दौरान अपराध के साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. एडीजीपी ने कहा कि इस मामले से जुड़े अन्य मामलों पर और जांच की जानी चाहिए और यह एक ऐसा मामला है, जिसकी व्यापक जांच की जरूरत है.

ये था पूरा मामला
आपको बताते चलें कि केरल के कोझिकोड में बीती 2 अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में एक अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी. जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 9 लोग जख्मी हो गए थे. बताया गया था कि आरोपी का सह यात्रियों से सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने केमिकल से भरी बोतल फेंकी और कोच में आग लग गई थी.

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इस मामले में दिल्ली निवासी आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ यात्रियों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 326ए, 436 और 438 के तहत केस दर्ज किया है. साथ ही उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 151 भी लगाई गई है.

 

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