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गुजरातः राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई पूरी, फैसला 16 मार्च को

'सारे मोदी चोर हैं' बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. सूरत की अदालत इस मामले में 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी.

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राहुल गांधी (फाइल फोटोः पीटीआई)
राहुल गांधी (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पूर्णेश मोदी ने किया था मानहानि का दावा
  • 'सारे मोदी चोर हैं' बयान से जुड़ा है मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई चल रही थी. 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 'सारे मोदी चोर हैं' कहने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. मानहानि के इस मामले में सूरत की अदालत 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी.

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जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट में सुनवाई अब पूरी हो गई है. कोर्ट ने राहुल गांधी से फैसला सुनाए जाते समय मौजूद रहने को कहा है. गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान ये बयान दिया था कि सारे मोदी चोर हैं.

राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का दावा करते हुए मामला दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं. पूर्णेश मोदी की ओर से दायर मामले में सूरत की कोर्ट में दो साल से अधिक समय तक सुनवाई चली. अब इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. अब सूरत की कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी.

 

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