आगजनी केस में महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज कोर्ट का फैसला आना था. मगर, केस की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए कोर्ट के जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी के अवकाश पर होने की वजह से केस पर फैसला टल गया.
चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी केस के साथ-साथ जिन धाराओं में मुकदमे का ट्रायल हुआ है, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. सपा विधायक को अगर दो साल या इससे ज्यादा की सजा हुई, तो इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हाे जाएगी.
इरफान सोलंकी बार-बार दिखाते रहे हाथ में ली हुई कुरान
वहीं, दूसरी तरफ आचार संहिता के एक अन्य केस में भी इरफान की पेशी हुई है. कोर्ट में जब इरफान पेश हुए, तो बाहर निकलते हुए हाथ में क़ुरान पकड़े हुए थे. साथ ही आजतक से खास बातचीत करते हुए बोले कि अल्लाह मेरे साथ हैं. दुआ में याद रखना. कोर्ट पहुंचने तक अपने हाथ में रखी क़ुरान को बार-बार दिखाते रहे और उपर वाले की तरफ इशारा करते रहे.
दुआ के लिए कहने वाले इमाम का वीडियो हुआ वायरल
वहीं, दो दिन पहले सपा विधायक के लिए दुआ करने को कहते हुए इमाम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ये वीडियो कानपुर के हलीम कॉलेज का है. जहां रमजान की नमाज अदा की गई थी. इस दौरान वहां लगभग 50 हजार से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे.
दुआ पढ़ते हुए मौलवी ने इरफान सोलंकी को बेकसूर बता डाला और उन पर चल रहे मुकदमे को भी फर्जी करार दे दिया. मौलवी ने कहा, ‘नाजायज मुकदमों में बेकसूर इरफान सोलंकी को रिहाई फरमा.’ इस वीडिया को संज्ञान में लेकर अब पुलिस ने इरफान के लिए दुआ करने के लिए पर्ची देने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
इमाम से पुलिस ने किया संपर्क, पर्ची देने वाले को भेजा नोटिस
कानपुर के एडिशनल कमिश्नर हरीशचंद का कहना है कि नमाज पढ़ने के बाद सपा विधायक और जेल में बंद इरफान सोलंकी के लिए कुछ लोगों ने पर्ची में दुआ लिखकर दी थी, जिसे पढ़ा गया था. पुलिस ने दुआ पड़ने वाले इमाम से भी संपर्क किया गया है. साथ ही साथ जिसने ये पर्ची दी थी, उन्हें भी पुलिस द्वारा नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पड़ोसी महिला ने दर्ज कराया था विधायक के खिलाफ केस
बताते चलें कि जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ उसके प्लॉट पर बने अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाया था.
इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर धारा-147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 120बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस केस में एमपी/एमएलए की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो गया है. अब कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाएगी.