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कब्र खोदकर चुराते थे दुर्लभ वस्तुएं, अब मिली सजा-ए-मौत

पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले गिरोह के एक सरगना को दो साल के दंडविराम यानी दो साल तक जेल में रखने के बाद फांसी दिए जाने की सजा सुनाई है. गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई है.

गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा
मुकेश कुमार/IANS
  • चायोयांग,
  • 14 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले गिरोह के एक सरगना को दो साल के दंडविराम यानी दो साल तक जेल में रखने के बाद फांसी दिए जाने की सजा सुनाई है. गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई है.

याओ युजहोंग के नेतृत्व वाले कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले इस गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी को लोक सुरक्षा मंत्रालय का अपने तरह का यह सबसे बड़ा खुलासा बताया गया था. चायोयांग सिटी पीपुल्स कोर्ट ने गुरुवार को गिरोह के 22 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई.

याओ को कब्र छापेमारी, लूट और प्राचीन वस्तुओं को बेचने सहित कई अपराधों का दोषी पाया गया. अदालत ने कहा कि गिरोह बेहद संगठित था. पुलिस ने उनके पास से 32 बहुमूल्य चीजों को बरामद किया, जिनमें से 16 ग्रेड वन राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के तहत आती हैं.

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