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न्यायिक हिरासत में अचित कुमार, आर्यन खान को सप्लाई की थी ड्रग्स

विद्या
  • नई दिल्ली,
  • 09 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 6:21 PM IST
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बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट आर्थर रोड जेल में हैं. इन दोनों ने ही गांजा सप्लायर अचित कुमार का नाम लिया था, जिन्हें 6 अक्टूबर को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था. अचित कुमार को 23 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया है.

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तीन दिन की लगातार पूछताछ के बाद एजेंसी ने न्यायिक हिरासत की मांग की थी जो उन्हें मिल भी गई. एनसीबी के मुताबिक, अचित कुमार ने आर्यन और अरबाज को गांजा या वीड सप्लाई की थी. एजेंसी ने इनके पास से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया है जो हरे रंग का है.

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अचित कुमार को कोर्ट के सामने 7 अक्टूबर को पेश किया गया, जहां उन्हें 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहने के लिए कहा गया. इसके अलावा आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट संग भी उनका सामना कराने की बात रखी गई, लेकिन उस दिन मजिस्ट्रेट ने आर्यन और अरबाज की कस्टडी को एनसीबी को देने से इनकार कर दिया. 

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कहा कि यह दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे. कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वी वी सिंह मौजूद थे. इनकी ओर से वकील प्रणव थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्यन और अरबाज की कस्टडी भी एनसीबी को चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें देने से इनकार कर दिया.  

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एनसीबी के स्टेटमेंट की ओर से प्रणव ने कहा, "आरोपी ने कबूल किया है कि वह गांजा की सप्लाई करने में शामिल थे. इनका पूरा नेटवर्क है, जिसका वह हिस्सा थे. कई मुख्य सस्पेक्ट्स भी हैं, जिनका नाम, पता और काम भी इन्होंने बताया है. वह भी मुंबई में गांजा की डीलिंग कर रहे हैं. उन्हें अभी पकड़ना बाकी है." 

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रिमांड पेपर में लिखा था, "इस केस में छानबीन अभी शुरुआती दौर पर है. कुमार ने जिन लोगों के बारे में बताया है, उन्हें वैरिफाई करना भी अभी बाकी है. नाम और पता अभी वैरिफाई किए जाएंगे, इसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा."

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इस बीच अचित कुमार की ओर से मौजूद एडवोकेट अश्विनी थूल ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई. 7 अक्टूबर को उन्होंने कोर्ट में कहा, "एजेंसी ने अचित कुमार को उनके पवई स्थित घर से 5 अक्टूबर को शाम में उठाया. यह एक गैर कानूनी डिटेंशन का केस है, क्योंकि कुमार को 6 अक्टूबर को गिरफ्तारी का वॉरंट मिला." 

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"इसके बाद 7 अक्टूबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया. इस एफिडेविट को कुमार के पिता ने फाइल किया है. इस स्क्रीनशॉट में समय लिखा हुआ है, जहां एनसीबी के अधिकारियों से कुमार लिफ्ट के अंदर घिरे दिखाई दे रहे हैं."

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मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने से पहले अचित कुमार के लिए थूल ने 7 अक्टूबर को जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और आरोपी मुनमुन की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उस दिन थूल ने अचित के लिए कोई बेल अर्जी दाखिल नहीं की. 

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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस के सभी पेपर्स एनडीपीएस कोर्ट को भेज दिए हैं, जहां सभी आरोपियों पर अब सेशन चलेगा. इसमें कुमार की बेल की अर्जी भी शामिल है. 

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