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गया रोडरेज: रॉकी यादव की जमानत पर रोक, HC के फैसले को SC ने पलटा

बिहार के गया रोड रेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

आदित्या सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी है रॉकी यादव आदित्या सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी है रॉकी यादव
अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

बिहार के गया रोड रेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. पटना हाई ने पिछले दिनों आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को जमानत दे दी थी.

दरअसल पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत के फैसले पर रोक लगा दी. जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार इस घड़ी में सचदेवा परिवार के साथ है. जो कानूनी प्रक्रिया सरकार ने शहाबुद्दीन और राजबल्लभ मामले में उठाया गया वही कदम सरकार रॉकी यादव के मामले में भी उठाएगी.

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गौरतलब है कि इसी साल मई महीने में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस गया लौट रहा था. इसी दौरान बिंदेश्वरी यादव के बेटे रॉकी यादव जो अपनी एसयूवी में था आदित्य की गाड़ी से पास मांगा. पास नहीं दिए जाने पर आरोप है कि रॉकी ने आदित्य को गाड़ी से निकाल कर गोली मार दी. इस घटना में आदित्य सचदेवा की मौत हो गई. एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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