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तिहाड़ से कल बाहर आएंगे दुष्यंत चौटाला के पिता अजय, 2 हफ्ते के लिए मिली फरलो

अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है.

जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला की फाइल फोटो (फेसबुक) जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला की फाइल फोटो (फेसबुक)
मुनीष पांडे/पुनीत शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 26 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 4:58 PM IST

  • अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं
  • अजय चौटाला शनिवार शाम या रविवार सुबह जेल से रिहा होंगे

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. पीआरओ के मुताबिक, अजय चौटाला कल जेल से बाहर आएंगे. तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें 2 हफ्ते की फरलो दी है. अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है.

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बीजेपी की ओर से जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का वादा करने के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता को तिहाड़ जेल से 2 हफ्ते की फरलो मंजूर की गई है. इंडिया टुडे को पता चला है कि अजय चौटाला को शनिवार शाम या रविवार को तिहाड़ से रिहा किया जाएगा.

तिहाड़ जेल के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि अच्छे व्यवहार करने वाले कैदी को कानूनी तौर पर एक साल में 49 दिनों के फरलो के लिए अनुमति दी जाती है. अजय चौटाला ने फरलो के अपने बचे हुए दिनों में से 14 दिन का दावा किया है. उन्हें रिहा किया जाएगा और 14वें दिन की समाप्ति पर उन्हें जेल में आत्मसमर्पण करना होगा.

दुष्यंत चौटाला शुक्रवार की दोपहर अपने पिता से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे थे. बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का खुलासा किया. दुष्यंत चौटाला दोपहर करीब साढ़े बजे दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल नंबर-2 में पहुंचे, वह भी बिना किसी तामझाम और लाव-लश्कर के. इस जेल में उनके दादा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और पिता अजय चौटाला लंबे समय से कैद हैं. समझा जाता है कि दुष्यंत ने पिता अजय के साथ आगे की रणनीति पर विमर्श किया.

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क्या है फरलो और किसे दी जाता है?

किसी भी सजायाफ्ता जिसे 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो, वो 3 साल जेल में सज़ा भी काट चुका हो, उसे साल भर में 7 सप्ताह फरलो दिए जाने का प्रावधान है. शर्त ये है कि उसका आचरण सही हो और वो आदतन अपराधी न हो. भारत का नागरिक हो, गंभीर अपराध का दोषी न हो. इसकी अर्जी डीजी जेल के पास भेजी जाती है, फिर मामला गृह विभाग के पास जाता है.(रामकिंकर सिंह का इनपुट)

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