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चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्लान पर हाईकोर्ट ने MCD को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व कमिश्नर एसआर कटारिया और पूर्व चीफ इंजीनियर केसी मीणा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

चांदनी चौक चांदनी चौक
अंकुर कुमार/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:07 AM IST

चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने पर साउथ एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व कमिश्नर एसआर कटारिया और पूर्व चीफ इंजीनियर केसी मीणा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पिछले साल फरवरी में आदेश दिया गया था कि उनकी मर्जी के बिना नगर निगम इस मामले में कोर्ट की तरफ से नोडल अधिकारी बनाये गए एसआर कटारिया का ट्रांसफर नहीं किया जाए. इसके बावजूद उनका ट्रांसफर कर दिया गया. इसी तरह चीफ इंजीनियर ने पिछले महीने हलफनामा दिया था कि 1 हफ्ते के भीतर गांधी मैदान पार्किंग साइट के लिए सभी टेंडर जारी कर दिए जाएंगे. वहीं निगम की तरफ से बताया जा रहा है कि ये लंबी प्रक्रिया है और इसमें और वक़्त लगेगा. इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी समेत कई और विभागों की इजाजत लेनी होगी. काम पूरा करने की 42 महीने की समय सीमा को भी नगर निगम पार कर चुका है और आज इस अवधि को बढ़ाने के लिए एक और याचिका लगाई जा रही है.

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गौरतलब है कि चांदनी चौक के सुंदरीकरण का काम लंबे वक़्त से अटका हुआ है. हाइकोर्ट चाहता है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो. अटके पड़े कामों में नॉन मोटराइज वाहनों के लिए अलग लेन बनाने से लेकर, सड़कों पर लगे ट्रांसफार्मरों को हटाना, पार्किंग की सुविधा देना और रिक्शा चलाने वालों का पंजीकरण करने का काम तक शामिल है.

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