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पेपरलेस डूसू चुनाव पर NGT सख्त- 24 घंटे में पोस्टर और बैनर हटाए जाएं

एनजीटी ने डीयू और दिल्ली सरकार को कहा कि वह पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस से 24 घंटे में तमाम प्लास्टिक बैनर और पोस्टर को हटाएं. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश का पालन न करने पर 5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया जाए और उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर उसे कॉलेज से निकाला जाए.

उम्मीदवारी रद्द करने तक का आदेश उम्मीदवारी रद्द करने तक का आदेश
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:09 PM IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपरलेस छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर NGT ने सख्त रुख अख्तियार किया है. एनजीटी ने डीयू और दिल्ली सरकार को कहा कि वह पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस से 24 घंटे में तमाम प्लास्टिक बैनर और पोस्टर को हटाए. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश का पालन न करने पर 5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया जाए और उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर उसे कॉलेज से निकाला जाए.

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एनजीटी ने DUSU चुनाव में पेपर की बर्बादी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डूसू और यूजीसी को अवमानना नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा था. एनजीटी ने उनसे सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों न उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए. इस सुनवाई में डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी को बताना होगा कि एनजीटी के पेपरलैस इलेक्शन कराने को लेकर 18 जुलाई 2016 के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हो सका है? गौरतलब है कि डूसू चुनाव 12 सितंबर को होने हैं.

पिछले साल के अपने आदेश में एनजीटी ने साफ कर दिया था कि डूसू चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही करवाए जाएं. किसी भी पब्लिक प्लेस पर चुनाव का कोई पोस्टर नजर नहीं आना चाहिए. इसके बावजूद भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और मेट्रो जैसी जगहें पोस्टरों से पटी पड़ी हैं. इसी को लेकर एनजीटी में जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो कोर्ट ने सभी पार्टियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया था.

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दिल्ली विश्वविद्यालय से ही वकालत की पढ़ाई कर रहे नितिन चंद्रन ने अपने वकील पीयूष सिंह कसाना के जरिये यह याचिका दायर की है. याचिका में जिक्र है कि पिछले साल की ही तरह डूसू चुनाव में प्रत्याशियों ने बड़ी मात्रा में अपने नाम व बैलेट नंबर लिखे पर्चे बांट रहे हैं और पब्लिक वॉल पर चिपका रहे हैं. एक-एक उम्मीदवार लाखों खर्च कर रहा है. जबकि लिंगदोह की सिफारिश के हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को 5 हजार रुपये से ऊपर खर्च करने की इजाजत नहीं है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डूसू चुनाव में कागज की बर्बादी को रोकने के लिए पिछले साल दिए अपने आदेश में साफ कर दिया था कि जो भी उम्मीदवार आदेश का पालन न करें उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए. इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी को एक कमेटी बनाकर गाइडलाइंस जारी किए थे.

 

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