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Nirbhaya case: फिर टलेगी निर्भया के गुनहगारों की फांसी? विनय की दया याचिका पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

निर्भया केस (Nirbhaya gangrape case) के दोषी फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. दोषियों को 1 फरवरी को लटकाया जाना है, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही एक दोषी विनय ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा/अनीषा माथुर/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 3:23 PM IST

  • SC ने अब तक 3 क्यूरेटिव याचिका खारिज की
  • निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को होगी फांसी

निर्भया (Nirbhaya gangrape case) के गुनहगार विनय ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की है. पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को विनय की ओर से दाखिल याचिका में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई है.

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विनय ने बुधवार को दया याचिका लगाई थी. तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विनय ने दया याचिका दाखिल की है और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. कोर्ट ने विनय की दया याचिका पर तिहाड़ प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है. कल सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई होगी.

निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट दो बार डेथ वारंट जारी कर चुका है. पहले डेथ वारंट को भी दोषियों की कुछ अर्जियों का निपटारा ना होने के चलते कोर्ट को स्थगित करना पड़ा था और नया वारंट 1 फरवरी के लिए जारी किया गया था. अब यह याचिका दूसरी बार डेथ वारंट को स्थगित करने के लिए लगाई गई है.

3 क्यूरेटिव याचिका खारिज

इससे पहले आज गुरुवार को निर्भया रेप और मर्डर के दोषियों में शामिल अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पांच जजों की बेंच ने आज अक्षय की याचिका खारिज कर दी.

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जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.

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मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी. अक्षय तीसरा दोषी है जिसने इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए अर्जी लगाई. अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है.

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