
निर्भया रेप और मर्डर (Nirbhaya gangrape case) के दोषियों में शामिल अक्षय की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को खारिज कर दी. पांच जजों की बेंच ने आज अक्षय की याचिका खारिज कर दी.
जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.क्यूरेटिव याचिका लगाने वाला अक्षय तीसरा दोषी
मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. अक्षय तीसरा दोषी है जिसने इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए अर्जी लगाई है. अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है.
अक्षय सिंह की यह याचिका खारिज होने के बाद अब निर्भया केस में मिली मौत की सजा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका भेजने का उसके पास अन्य विकल्प होगा. निर्भया रेप और मर्डर केस में मुकेश सिंह और विनोद के बाद क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने वाले वह तीसरा दोषी है.
निर्भया मामले के दोषी अक्षय सिंह की ओर से क्यूरेटिव याचिका अधिवक्ता एपी सिंह दायर की गई जिसमें कहा गया है कि वर्तमान क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए और इसे 5 मई, 2017 के आदेश को रद्द करना चाहिए, जिसने मौत की सजा को बरकरार रखा है.
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मुकेश के पास बचा एक विकल्प
एक अन्य आरोपी मुकेश की पुनर्विचार याचिका और आखिर में दया याचिका सभी खारिज हो चुकी हैं. मुकेश के पास जो इकलौती लाइफ लाइन बची है वो है राष्ट्रपति भवन से खारिज दया याचिका को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की.
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इससे पहले दोषी मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. देखने वाली बात होगी कि अदालत अक्षय की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है. इससे पहले बुधवार को मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. बता दें कि दोषी मुकेश ने दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी.