Advertisement

MP: सावरकर की तस्वीर वाली किताब बंटवाने पर प्रिंसिपल हुए थे सस्पेंड, HC ने निलंबन पर लगाया स्टे

नवम्बर 2019 में रतलाम जिले के मलवासा शासकीय स्कूल में एक एनजीओ द्वारा छात्रों के बीच सावरकर के तस्वीर वाली किताब बांटी गई थी लेकिन इसकी शिकायत जब स्थानीय प्रशासन के पास पहुंची तो स्कूल प्रिंसिपल आरएन केरावत को संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट ने निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया है.

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्कूल हो चुके हैं प्रधानाचार्य (फाइल फोटो) राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्कूल हो चुके हैं प्रधानाचार्य (फाइल फोटो)
रवीश पाल सिंह
  • ,
  • 23 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 5:39 AM IST

  • एनजीओ द्वारा छात्रों के बीच बांटी गई थी किताब
  • किताब में थी सावरकर की तस्वीर
  • कोर्ट ने कहा- यह प्रोफेशन कदाचार नहीं
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को रतलाम के मालनवासा के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल आरएन केरावत को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने मालनवासा शसकीय हाई स्कूल के प्रिंसिपल के निलंबन पर स्टे दिया है. केरावत को उज्जैन के डिविज़न कमिश्नर ने कुछ दिन पहले निलंबित कर दिया था. प्रिंसिपल आरएन केरावत गणित के विशेषज्ञ हैं और साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं.

केरावत पर आरोप था कि उन्होंने एक निजी एनजीओ को सावरकर की फोटो लगी नोटबुक स्कूल में बांटने की इजाज़त दी थी. स्टे देते समय, हाइकोर्ट के जज एससी शर्मा ने कहा कि 'यह सच है कि यह आदेश एक अपील योग्य आदेश है, लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए निलंबित कर दिया गया है कि नोट बुक में एक स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीरें थीं, जिसे स्कूल में एक एनजीओ द्वारा वितरित किया गया था.'

Advertisement

(यह भी पढ़ें: MP: स्कूल में बंटी सावरकर की फोटो वाली किताब, राष्ट्रपति से सम्मानित प्रिंसिपल निलंबित )

जज एससी शर्मा ने स्टे देते हुए आगे कहा कि 'प्रथम दृष्टया, ये आदेश कानूनन ठीक नहीं है. अगर एक स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीरों वाली नोटबुक वितरित की गई है, तो यह कदाचार नहीं है. इसके परिणामस्वरूप, 13/1/2020 को दिए गए आदेश का संचालन रोक दिया गया है. याचिकाकर्ता को प्रिंसिपल के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इस अदालत ने निलंबन के आदेश पर स्टे दे दिया है.' अब अदालत ने इस मामले को 30 मार्च, 2020 को सूचीबद्ध किया है.

क्या है मामला?

पिछले साल नवम्बर में रतलाम जिले के मलवासा शासकीय स्कूल में एक एनजीओ द्वारा छात्रों के बीच सावरकर के तस्वीर वाली किताब बांटी गई थी लेकिन इसकी शिकायत जब स्थानीय प्रशासन के पास पहुंची तो इसकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि एक एनजीओ ने ये किताब स्कूल में बांटी थी. जांच के बाद स्कूल प्रिंसिपल आरएन केरावत को संभागायुक्त ने निलंबित कर दिया था. हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश पर अब स्टे लगा दिया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement