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शिव'राज' में और सख्त हुई सजा, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप या गैंगरेप पर होगी फांसी!

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में वर्तमान कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं.

रेपिस्ट को होगी फांसी रेपिस्ट को होगी फांसी
सना जैदी
  • भोपाल,
  • 26 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:34 AM IST

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून में फेरबदल करने जा रही है. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दी गई है.

प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में वर्तमान कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि हमने भादंवि की धारा 376 (रेप) और 376 डी (गैंगरेप) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का कानून में प्रावधान करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रेप की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. जिसके चलते कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी.

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