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मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित-साध्वी प्रज्ञा को मकोका से मुक्ति, चलता रहेगा केस

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर अब आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, 153 ए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के सेक्शन 18 के तहत केस चलेगा.

मालेगांव ब्लास्ट केस मालेगांव ब्लास्ट केस
सुरभि गुप्ता/विद्या
  • मुंबई,
  • 27 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:35 PM IST

मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और रमेश उपाध्याय को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मकोका के तहत केस नहीं चलेगा. आरोपियों पर UAPA और आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत केस चलाया जाएगा. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी, 2018 निर्धारित की है.

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साध्वी प्रज्ञा, रिटायर्ट मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहकर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर अब मकोका, आर्म्स एक्ट और UAPA के सेक्शन 17, 20 व 13 के तहत केस नहीं चलेगा.

इन धाराओं के तहत चलेगा केस

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर अब आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, 153 ए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के सेक्शन 18 के तहत केस चलेगा.

जारी रहेगी आरोपियों की जमानत

NIA की स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को साजिश के आरोप से बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होने जा रहे मोटरसाइकिल की साध्वी को जानकारी थी. इस ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए ज्यादातर लोग पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और उनकी जमानत जारी रहेगी.

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NIA ने प्रवीण तकल्की, श्यामलाल साहू और शिवनारायण कलसंगरा की रिहाई का विरोध नहीं किया. राकेश धावड़े जिसे अभी तक जमानत नहीं दी गई है, उस पर आर्म्स एक्ट तहत केस चलेगा.

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