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कार में एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम लगाना अगले साल से हो जाएगा अनिवार्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की खातिर यह निर्णय लिया है. आंकड़ों की बात करें तो 2016 में भारत में मरने वाले प्रति 1.5 लाख लोगों में से तकरीबन 74,000 लोग सड़क हादसों में मारे गए थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
कौशलेन्द्र बिक्रम सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 29 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 2:52 PM IST

जुलाई, 2019 से भारत में कारों की दुनिया में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है. भारत में अब सभी श्रेणी की कारों में एयरबैग, सीट बेल्ट रिमांइडर, स्पीड वॉर्निंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, मैनुअल ओवराराइड सिस्टम जैसे फीचर अनिवार्य हो जाएंगे. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, अगले कुछ दिनों में इसे अधिसूचित भी करा दिया जाएगा. भारत में फिलहाल महंगी और लग्जरी कारों में ही सुरक्षा संबंधी उपरोक्त पैमानों का इस्तेमाल होता है.

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टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की खातिर यह निर्णय लिया है. आंकड़ों की बात करें तो 2016 में भारत में मरने वाले प्रति 1.5 लाख लोगों में से तकरीबन 74,000 लोगों की जान सड़क हादसे में गई थी.

खबर में छपे ट्रासपॉर्ट मिनिस्ट्री के एक सूत्र का कहना है, "नई कारों में ऐसा सिस्टम फिट किया जाएगा जो कि स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर ऑडियो अलर्ट देगा. स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर इस अलर्ट की आवाज और भी तेज हो जाएगी. 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड होने पर यह लगातार बजता रहेगा."

पावर फेल्योर की स्थिति में अगर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो मैनुअल ओरवाराइड सिस्टम से ड्राइवर और पैसेंजर्स आसानी से कार के बाहर निकल सकेंगे. सूत्र के मुताबिक, "रिवर्स पार्किंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कारों में रिवर्स पार्किंग अलर्ट दिया जाएगा. कार जब रिवर्स गियर में पीछे जा रही होगी तक ड्राइवर को रियर मॉनिटरिंग रेंज के हिसाब से पता चलता रहेगा कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं."

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परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि एयरबैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को हल्के व्यवसायिक वाहनों के लिए भी अनिवार्य किया जाएगा.

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