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जलीकट्टू पर भड़की सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सरकार से किए तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए तमिलनाडु ने कहा कि जलीकट्टू पर हुए सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि सर्वे के मुताबिक जब जलीकट्टू पर बैन लगा हुआ था उस वक्त करीब 5400 जानवर बिके थे.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 5:20 PM IST

जलीकट्टू पर आ रही ताजा खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अब इस संवेदनशील मुद्दे पर 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. तमिलनाडु को अपना जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया था कि जलीकट्टू के दौरान उग्र प्रदर्शन क्यों हुए और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा.

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सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए तमिलनाडु ने कहा कि जलीकट्टू पर हुए सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि सर्वे के मुताबिक जब जलीकट्टू पर बैन लगा हुआ था उस वक्त करीब 5400 जानवर बिके थे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू के नए कानून पर रोक नहीं लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किया था कि क्या कुछ सुरक्षा मानकों के तहत परंपराओं के नाम पर जलीकट्टू जैसी परंपरा को अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा सवाल किया कि जलीकट्टू त्यौहार पशुओं के संरक्षण और क्रूरता अधिनियम, 1960 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए नागराज मामले में 2014 को दिए गए फैसले से अलग नहीं है.

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