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न्यायिक सेवाओं के लिए संयुक्त परीक्षा की याचिका खारिज

न्यायिक सेवाओं के तहत नियुक्त किए जाने वाले पदों को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के जरिए भरने की मांग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 4:30 PM IST

न्यायिक सेवाओं के तहत नियुक्त किए जाने वाले पदों को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के जरिए भरने की मांग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी मांगें देश के तमाम हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुके हैं. ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई का आधार नहीं बनता.

याचिका में मांग की गई थी कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर अलग-अलग राज्यों में होने वाली भर्ती परीक्षा को एकीकृत करके आईएएस के तर्ज पर परीक्षा कराई जानी चाहिए. बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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