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उपहार कांड: SC ने स्वीकार की पुनर्विचार यचिका

सीबीआई और उपहार विकटि‍म्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में अंसल बंधुओं को जेल की सजा न देने संबंधी फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया गया था.

नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट
स्‍वपनल सोनल
  • नई दिल्ली,
  • 08 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 9:15 PM IST

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित उपहार सिनेमा अग्न‍िकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई और पीड़ितों की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है. मामले में अंसल बंधुओं की मुसीबत बढ़ाते हुए कोर्ट ने ओपन कोर्ट में सुनवाई करने का फैसला किया है.

सीबीआई और उपहार विकटि‍म्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में अंसल बंधुओं को जेल की सजा न देने संबंधी फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया गया था. उद्योगपति अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सजा से राहत देते हुए अग्निकांड मामले में तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया था.

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गौरतलब है कि साल 1997 में हिन्दी फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए इस अग्निकांड में 59 दर्शकों की मृत्यु हो गई थी. इस अग्निकांड में दोषी ठहराए गए सुशील अंसल ने पांच महीने से अधिक समय जेल में बिताए थे, जबकि उनके भाई गोपाल अंसल चार महीने से अधिक समय जेल में रह चुके थे.

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