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उपहार कांड में SC का बड़ा फैसला, अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ जुर्माना, जेल नहीं

दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंसल बंधुओं को जेल से राहत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अंसल बंधुओं को जेल नहीं होगी लेकिन उन्हें तीन महीने के अंदर जुर्माना भरना होगा.

अंसल बंधुओं को तीन महीने के अंदर भरना होगा 60 करोड़ का जुर्माना अंसल बंधुओं को तीन महीने के अंदर भरना होगा 60 करोड़ का जुर्माना
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 5:41 AM IST

दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा कांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंसल बंधुओं को जेल से राहत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अंसल बंधुओं को जेल नहीं होगी लेकिन उन्हें तीन महीने के अंदर जुर्माना भरना होगा. उन पर 60 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक फायर अधिकारी पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि दिल्ली सरकार को सौंपी जाएगी. सरकार इस पर निर्णय लेगी कि पैसे का क्या करना है.

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बता दें कि 13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी भीषण आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी. इस अग्निकांड नें 100 से अधिक लोग झुलस गए थे. आग पार्किंग एरिया से शुरू होकर कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई थी. इस कारण मची भगदड़ और दम घुटने से अधिकतर लोगों की मौत हुई.

 

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