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यूपी : जानवरों के हमले में हुई मौत तो सरकार देगी मुआवजा

उत्‍तर प्रदेश में जानवरों के हमले से होने वाली मौत या घायलों को राज्‍य सरकार मुआवजा देगी.

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
दीपक कुमार/शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 18 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST

उत्‍तर प्रदेश में जानवरों के हमले से होने वाली मौत भी राज्य आपदा के अंतर्गत आएंगी. राज्‍य सरकार की ओर से एलान किया गया है कि जानवरों के साथ किसी भी तरह की टक्‍कर या मुठभेड़ में नागरिक की मौत होती है तो सरकार उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी.

सरकार की ओर से यह भी कहा है कि जानवरों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. यह मदद राशि सरकारी रिपोर्ट दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर दी जाएगी. इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया. उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने मानव और जानवरों की भिड़ंत और हमलों में होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित किया है.

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जानकारी के मुताबिक हर साल ऐसे हादसों में करीब 35 से 40 लोग मारे जाते हैं. वहीं सौ से ज्यादा लोग घायल होते हैं. बीते दिनों इस मामले में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सरकार के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था. प्रेजेंटेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई थी कि इस बारे में कुछ जरूरी कदम उठाया जाएं.

इसी पर फैसला लेते हुए सीएम ने तय किया है कि अब मानव और पशुओं के बीच होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिए जाएंगे. बता दें कि जानवरों के हमले में होने वाली मौतों को आपदा के तौर पर नहीं माना जाता था.

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