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नोटबंदी से BCCI के पूर्व सेलेक्टर संदीप पाटिल भी परेशान, बेटे की शादी के लिए नहीं निकाल सके 2.5 रुपए

नोटबंदी का असर आम और खास लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है. लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीम के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. नोटबंदी से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चीफ सलेक्टर संदीप पाटिल भी खासे परेशान दिखाई दिए. पाटिल के बेटे की शादी है ऐसे में वो जब बैंक पैसे निकालने गए तो उन्हें निराश हाथ लगी.

संदीप पाटिल संदीप पाटिल
अमित रायकवार
  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

नोटबंदी का असर आम और खास लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है. लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक और एटीम के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. नोटबंदी से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चीफ सलेक्टर संदीप पाटिल भी खासे परेशान दिखाई दिए. पाटिल के बेटे की शादी है ऐसे में वो जब बैंक पैसे निकालने गए तो उन्हें निराश हाथ लगी.

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संदीप पाटिल नहीं निकाल सके ढाई लाख रुपए
सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिनके घर में शादी है वो बैंक से ढाई लाख रुपए की रकम निकाल सकते हैं. लेकिन जब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी संदीप पाटिल अपनी पत्नी दीपा के साथ मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिवाय पार्क ब्रांच में गए तो वो पैसे नहीं निकाल सके. क्योंकि पाटिल और उनकी पत्नी को पैसे निकालने के लिए लागू किए गए नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी. 'कोर्ट मैरिज होने के कारण हमारे पास शादी की पत्रिका नहीं थी. इसके बाद बैंक मैनेजर ने कहा कि आपको शादी की पत्रिका दिखानी होगी तभी आपको पैसे दिए जाएंगे.'

पाटिल ने नोटबंदी का समर्थन किया था
संदीप पाटिल उन लोगों में शामिल हैं जिन्‍होंने नोटबंदी का समर्थन किया था लेकिन वो अब खुद इसके चलते परेशान हुए हैं. संदीप के बेटे चिराग की सगाई नौ मई को पूर्व क्रिकेटर और एक्‍टर सलील अंकोला की बेटी साना के साथ हुई थी. सरकार ने शादी वाले घरों को ढाई लाख रुपए बैंक से निकालने की राहत दी है. लेकिन ये पैसे निकाला आसान नहीं है.

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नियम से आम आदमी है परेशान
शादी वाले घरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं. उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं. लेकिन  अकाउंट में ये पैसा आठ नवंबर से पहले जमा हुए हों. वहीं आप पैसा तभी निकाल पाएंगे. जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो. पैसा या तो दूल्हा-दुल्हन या फिर उनके माता-पिता में से एक व्यक्ति ही निकाल पाएगा. वर-वधु पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं. बैंक को प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी. शादी के कार्ड के साथ वर-वधु की पूरी जानकारी भी देनी होगी.

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