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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

महिला से बदसलूकी मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. साकेत की लोवर कोर्ट ने जमानत याचिक को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है.

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान
सबा नाज़/रोहित मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 12:05 AM IST

महिला से बदसलूकी मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. साकेत की लोवर कोर्ट ने जमानत याचिक को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है.

इससे पहले अमानतुल्लाह दो दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में थे. दरअसल 506, 509 और 308 धारा के तहत पुलिस ने उन्हें 24 तारीख को गिरफ्तार किया था. खान के वकीलों ने इन धाराओं के तहत साकेत की लोउर कोर्ट से जमानत की मांग की थी.

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कोर्ट में दलील दी गई कि इन धाराओं में सिर्फ 3 साल की सजा का ही प्रावधान है जो कि लोवर कोर्ट के दायरे में आता है. अमानतुल्लाह खान पुलिस को हर मामले में सहयोग कर रहे हैं इसलिए शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी जाए. पुलिस ने अमानतुल्लाह के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी.

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