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दिल्ली सरकार vs केंद्र के अधिकारों की जंग फिर पहुंची SC

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों की जंग का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने सरकारी वकीलों के वेतन को बढ़ाने का फैसला किया था. इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है. इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

  • केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • वकीलों के वेतन में वृद्धि को केंद्र ने दी है चुनौती
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों की जंग का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने सरकारी वकीलों के वेतन को बढ़ाने का फैसला किया था. इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है. इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार वकीलों का वेतन बढ़ाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकार से बाहर बताकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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बता दें कि इससे पहले भी अधिकारों के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र की सरकारें आमने-सामने आ चुकी हैं. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को लेकर आदेश जारी किया था तब जाकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच की जंग थमी थी.

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तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भ्रष्टाचार रोधी शाखा को केंद्र, बिजली और राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के अधीन हैं. तब कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए थे.

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