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जनरल टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही वैलिड, 1 मार्च 2016 से नया नियम लागू

भारतीय रेलवे ने एक बार फिर नियमों में बदलाव किया है. बदले नियमों के तहत 1 मार्च 2016 से जनरल टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मान्य होंगे.

नए नियम 1 मार्च 2016 से लागू होंगे नए नियम 1 मार्च 2016 से लागू होंगे
स्वाति गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 7:24 PM IST

रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जनरल टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मान्य होंगे. यानी अगर जनरल टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर ही यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो आप बेटिकट माने जाएंगे.

1 मार्च 2016 से नया नियम लागू
रेलवे का यह नया नियम 1 मार्च 2016 से लागू होगा. इस फैसले के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि इससे अनारक्षित टिकट पर दिनभर यात्रा करने वालों की चालबाजी पर लगाम लगेगी.

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इस वजह से बदले गए नियम
सूत्रों के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के पास बहुत समय से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि यात्री एक बार अनारक्षित टिकट खरीदने के बाद उस पर दिन भर में कई बार यात्रा कर लेते हैं. इसी वजह से रेलवे को यह सख्त कदम उठाना पड़ा.

समय सीमा के साथ जारी किए जाएंगे टिकट
रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने एक बयान में बताया कि अनारक्षित टिकट, पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही मान्य रहेंगे. इन टिकटों को समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा.

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